बक्सर: तीन भाइयों को हत्या के मामले में उम्रकैद और जुर्माना
बक्सर लाईव: बक्सर जिले में 2021 में हुए हत्या के एक मामले में मंगलवार को जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-8, सुनील कुमार सिंह की अदालत ने तीन सगे भाइयों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही उन पर जुर्माना भी लगाया गया।
मामला बगेंन गोला थाना क्षेत्र के पोखरहां गांव का है। 9 जून 2021 को शुभम पांडे नामक युवक की उस समय गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जब वह खेत में ट्रैक्टर से काम कर रहे थे। घटना के पीछे पुरानी रंजिश को वजह बताया गया। मृतक के बड़े भाई गोविंद कुमार पांडे ने उसी गांव के कुछ लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
न्यायालय ने सुनाया फैसला :
अदालत ने गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर दोषी उमाशंकर पांडे, विक्रम पांडे और अजय पांडे (पिता: शिव परसन पांडे) को सजा सुनाई।
1. भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के तहत तीनों को उम्रकैद और 20,000 रुपये जुर्माना।
2. आर्म्स एक्ट की धारा 27(1) के तहत 7 साल की सजा और 5,000 रुपये जुर्माना।
अपर लोक अभियोजक ददन कुमार सिंह ने बताया कि अदालत ने मामले की गंभीरता और गवाहों के बयान के आधार पर यह सजा सुनाई।
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